SBI Electoral Bonds Matter | 'चुनावी बॉन्ड की संख्या क्यों नहीं है', SBI को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जारी किया नोटिस

By रेनू तिवारी | Mar 15, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जो राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच संबंधों का खुलासा करता है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एसबीआई को नोटिस जारी किया और 18 मार्च तक जवाब मांगा।

EC अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड डेटा प्रकाशित करता है

गुरुवार शाम को, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा साझा किए गए चुनावी बांड पर डेटा सार्वजनिक किया। डेटा को पोल बॉडी द्वारा अपनी वेबसाइट पर दो भागों में साझा किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च, 2024 को चुनाव निकाय को चुनावी बांड से संबंधित डेटा प्रदान किया। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था। अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करें। पोल बॉडी ने 'एसबीआई द्वारा प्रस्तुत चुनावी बांड के प्रकटीकरण' पर विवरण दो भागों में रखा है।

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पोल पैनल द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर शामिल हैं। 

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