कर्मचारियों को पहले वाले न्यूनतम वेतन के तहत ही मिलेगा भुगतान

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 18, 2018

नयी दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार, बोर्ड और कॉरपोरेशन की ओर से संविदा आधार पर भर्ती किए गए कर्मियों को चार अगस्त से पहले तय न्यूनतम वेतन के तहत ही भगुतान मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार अगस्त को दिल्ली सरकार के मार्च 2017 के रोजगार के सभी वर्गों के कर्मियों के न्यूनतम वेतन को संशोधित करने के आदेश को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था न्यूनतम वेतन की समीक्षा वाला यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था और प्रभावित होने वाले नियोक्ता या कर्मियों से भी बातचीत नहीं की गई थी। 

 

सिसोदिया ने कहा कि हाल ही में सरकारी स्कूलों और कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मियों और सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे शिकायत की थी कि उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप उन्हें कम वेतन मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, “ वे सभी जो दिल्ली सरकार, बोर्ड और कॉरपोरेशन में सीधी संविदा के आधार पर नियुक्त हैं या दिल्ली सरकार में विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा न्यूनतम वेतन दर आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें चार अगस्त से पहले वाले दर से ही भुगतान मिलेगा।' उन्होंने बताया कि यह फैसला मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में लिया गया है। 

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