निर्माणाधीन फ्लैटों पर सेवाकर से बच सकते हैं बशर्तें...

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 18, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

 

प्रश्न-1 हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि निर्माणाधीन फ्लैटों पर सेवा कर नहीं लिया जा सकता। क्या अब बिल्डर अथवा सरकार सेवा कर को लौटाएंगे या आयकर विभाग द्वारा इस फैसले को चुनौती दी जाएगी? (देवेश वर्मा, नोएडा)

 

उत्तर- निर्माणाधीन फ्लैटों पर सेवा कर नहीं लिया जा सकता है ऐसा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में लिया है और खबरों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

 

प्रश्न-2 सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को किसी वस्तु की कुल लागत में जोड़ा जाएगा या फिर यह अलग से देय होगा? (अनुराग त्रिपाठी, कानपुर)

 

उत्तर- सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को वस्तु की कुल लागत में जोड़ा जाता है।

 

प्रश्न-3 क्या इंश्योरेंस कंपनियां इस आधार पर भी प्रीमियम बढ़ा देती हैं कि ग्राहक धूम्रपान करता है अथवा मद्यपान करता है? (दिलीप तायल, दिल्ली)

 

उत्तर- अगर ग्राहक धूम्रपान एवं मद्यपान करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर प्रीमियम बढ़ाकर लेती है।

 

प्रश्न-4 मुझे नई गाड़ी लेनी है क्या मैं अपनी पुरानी गाड़ी के इंश्योरेंस पर उपलब्ध नो क्लेम बोनस को नई पॉलिसी में ट्रांसफर करवा सकता हूँ? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? (शत्रुंजय धूपिया, अजमेर)

 

उत्तर- अगर आपने नई गाड़ी ली है और आपके पास पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हुआ है जिस पर अभी तक कोई क्लेम नहीं है तो आप का नो क्लेम का बोनस नई पॉलिसी में ट्रांसफर हो सकता है।

 

प्रश्न-5 क्या किसी मंदिर के निर्माण में दी गयी राशि पर भी आयकर छूट प्राप्त की जा सकती है? (प्रमोद श्रीवास्तव, गाजियाबाद)

 

उत्तर- मंदिर के निर्माण में दी गई राशि में आयकर में छूट तभी दी जा सकती है जब वो उस ट्रस्ट ने आयकर से 80 G का सर्टिफिकेट लिया हो और आयकर में रजिस्टर्ड हो।

 

प्रश्न-6 म्युचुअल फंड सरकारी कंपनियों का ठीक रहता है या निजी कंपनियों का? क्या म्युचुअल फंड के रिटर्न की जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध है? (रेनू सिंह, लखनऊ)

 

उत्तर- म्युचुअल फंड, सरकारी अथवा निजी कम्पनियों को अच्छा होना उनके मैनेजमेंट व फंड मैनेजर की काबिलियत पर निर्भर करता है।

 

प्रश्न-7 क्या आयकर रिटर्न दाखिल कराने में सरकार की ओर से जो सहायक नियुक्त किये जाते हैं उनकी सेवाएं ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं? (सतीश उपाध्याय, दिल्ली)

 

उत्तर- आयकर रिटर्न दाखिल कराने में सरकार की ओर से सहायक नियुक्त किये जाते है, उनकी सेवाएं ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं।


प्रश्न-8 मेरे भाई ने विदेश से जो पैसा मुझे भेजा है क्या मुझे उस पर आयकर देना होगा? यह पैसा मुझे घर की मरम्मत के लिए भेजा गया है। (स्वतंत्र देव, जयपुर)

 

उत्तर- आपके भाई ने विदेश से जो पैसा भेजा है उस पर कोई आयकर नहीं लगेगा क्योंकि अगर पैसा गिफ्ट के रूप में रिलेटिव से लिया जाए तो आयकर से छूट है।

 

प्रश्न-9 मैं अपने दोनों बच्चों को पॉकेट मनी चेक के माध्यम से देता हूँ क्या बच्चों के सेविंग अकाउंट में हर महीने पैसे डालने पर कोई टैक्स छूट मिलती है? (मुकेश द्विवेदी, आगरा)

 

उत्तर- अपने बच्चों के सेविंग अकाउंट में पैसे डालने पर आयकर से कोई छूट नहीं मिलती है।

 

प्रश्न-10 एटीएम से पैसे नहीं निकलने लेकिन खाते में से कट जाने पर भी बैंक ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? (पारूल अरोड़ा, नोएडा)

 

उत्तर- एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर और बैंक के खाते में कट जाने पर आप अपनी शिकायत बैंक के Ombudsman से कर सकते हैं क्योंकि आपका क्लेम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। बैंक के Ombudsman की जानकारी इंटरनेट पर मिल जायेगी।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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