आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल नहीं भेज सकते: उच्चतम न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 22, 2025

उच्चतम न्यायालय ने केरल के पलक्कड़ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता श्रीनिवासन की 2022 में हुई हत्या के एक आरोपी को बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पीएफआई की केरल इकाई के तत्कालीन महासचिव अब्दुल सत्तार को जमानत दे दी और कहा कि जहां तक ​​श्रीनिवासन की हत्या का सवाल है, इसमें उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई है।

पीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश वकील से कहा, ‘‘आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाल सकते। हम ऐसी प्रवृत्ति देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह (आरोपी) एक विशेष विचारधारा से जुड़े हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है।

प्रमुख खबरें

बड़े लोगों की बातें (व्यंग्य)

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में सफर? डॉक्टर की सलाह, ये सावधानियां हैं जरूरी

Pushpa 2 Stampede Case: अल्लू अर्जुन समेत 24 पर पुलिस का शिकंजा, चार्जशीट दाखिल

Paush Durga Ashtami 2025: पौष दुर्गाष्टमी व्रत से देवी दुर्गा होंगी प्रसन्न, होंगे समृद्ध