YRCP नेता पर 76.74 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, पवन कल्याण ने दिए जांच के आदेश

By अभिनय आकाश | Nov 14, 2025

आंध्र प्रदेश में एक बड़े वन-अतिक्रमण घोटाले ने हलचल मचा दी है, जिसमें पूर्वी घाट के मंगलमपेटा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर 76.74 एकड़ अवैध कब्जे की जांच उजागर हुई है, जो कथित तौर पर पूर्व वन मंत्री और वरिष्ठ वाईएसआरसीपी नेता पेड्डीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी से जुड़ी हुई है। 29 जनवरी 2025 को मीडिया में प्रकाशित गंभीर आरोपों के बाद, राज्य सरकार ने विस्तृत संयुक्त निरीक्षण के लिए तत्काल एक उच्च-स्तरीय तीन-सदस्यीय समिति (जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन संरक्षक) का गठन किया। वन, राजस्व और भू-अभिलेख विभागों द्वारा किए गए कई संयुक्त सर्वेक्षणों से अब स्पष्ट रूप से दस्तावेज़-आधारित उल्लंघन सामने आए हैं।

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सरकारी संयुक्त सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष राजपत्र-अनुमत भूमि से परे अवैध विस्तार: 1968 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केवल 75.74 एकड़ भूमि पर खेती की अनुमति थी। हालाँकि, पेड्डीरेड्डी के परिवार से जुड़ी ज़मीन को 103.98 एकड़ के एक ही ब्लॉक में बाड़ लगाकर घेर दिया गया था, जिसमें 32.63 एकड़ आरक्षित वन भूमि अवैध रूप से समाहित हो गई थी। 26 में से 15 वन सीमा के पत्थर उनकी निजी बाड़ के अंदर पाए गए, जो जानबूझकर किए गए अतिक्रमण का पुख्ता सबूत है।

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वन भूमि को अवैध रूप से निजी संपत्ति में परिवर्तित किया गया: चार पट्टादारों की ज़मीनों को एक ही सीमा बाड़ लगाकर वन भूमि में मिला दिया गया। अतिक्रमित वन क्षेत्र का उपयोग बागवानी के लिए किया गया, जो आंध्र प्रदेश वन अधिनियम, 1967 के तहत दंडनीय अपराध है।

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आरक्षित वन के अंदर अवैध बोरवेल: आरक्षित वन के अंदर एक बोरवेल खोदा गया और अवैध रूप से कब्ज़े वाली ज़मीन पर पानी पहुँचाया गया। यह वन संसाधनों का दुरुपयोग और आपराधिक उल्लंघन है। उपमुख्यमंत्री ने दिए जाँच के आदेश उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरों और क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा के बाद अतिक्रमित वन क्षेत्र का दौरा किया। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को मामले की जानकारी दी और समस्या के समाधान के लिए कड़े निर्देश जारी किए।

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