फूल बरसा रहे YSRCP कार्यकर्ता को YS Jagan Mohan Reddy की गाड़ी से कुचला गया! आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के खिलाफ FIR दर्ज, जांच शुरू

By रेनू तिवारी | Jun 23, 2025

आंध्र पुलिस ने रविवार को वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी और उनके ड्राइवर के खिलाफ 65 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता की कथित दुर्घटनावश मौत के लिए एफआईआर दर्ज की। पार्टी कार्यकर्ता बुधवार को गुंटूर के बाहरी इलाके में जगन की कार के पहियों के नीचे कुचले गए थे। पुलिस ने रविवार को जगन के कार चालक रमना रेड्डी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की कि वह काफिले को रोके बिना आगे क्यों बढ़ गया और क्यों? चीली सिंगैया को वाहन के नीचे कुचल दिया गया था। पुलिस के अनुसार, सिंगैया नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक एस सतीश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना 18 जून को हुई, जब रेड्डी वाईएसआरसीपी नेता के परिवार से मिलने के लिए रेन्टापल्ला जा रहे थे, जिनकी पिछले साल आत्महत्या कर लेने से मौत हो गई थी। दुर्घटना के समय उनका काफिला एतुकुरु बाईपास से गुजर रहा था।

 

इसे भी पढ़ें: Bypoll Results 2025 Update | उपचुनाव की मतगणना जारी, गुजरात की 2 सीटों पर भाजपा आगे, नीलांबुर में कांग्रेस, लुधियाना पश्चिम में आप आगे


एसपी कुमार ने कहा, "सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन विजुअल और परिस्थितिजन्य सामग्री सहित विभिन्न सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, यह पाया गया कि मृतक को पूर्व मुख्यमंत्री के वाहन ने कुचला था।"

शुरुआत में, मृतक की पत्नी चीली लुरधु मैरी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर लापरवाही से मौत से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, आगे के विश्लेषण के बाद, मामले को संशोधित कर बीएनएस की धारा 105 (हत्या के लिए दोषी नहीं) और 49 (उकसाने) को शामिल किया गया।

इसे भी पढ़ें: अब होगी भयनक तबाही! अमेरिका के एक्शन से बौखलाया ईरान, ट्रंप ने जारी की चेतावनी | Iran-Israel War & US Bombings |

एसपी कुमार ने कहा कि बुजुर्ग सिंगैया के बारे में सूचना मिलने पर, उन्हें गंभीर रक्तस्राव की चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस स्टेशन में उनकी पत्नी चीली लुरधु मैरी की शिकायत के आधार पर शुरू में बीएनएस की धारा 106 (1) (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन विजुअल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, पुलिस ने पुष्टि की कि मृतक को काफिले में पूर्व मुख्यमंत्री के वाहन ने कुचल दिया था। इस 'पुष्टि' के बाद, पुलिस ने मामले को बदलकर बीएनएस की धारा 105 (हत्या के लिए दोषी नहीं) और 49 (उकसाने) को शामिल किया और इसमें शामिल परिस्थितियों की जांच तेज कर दी।

कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि अन्य आरोपियों में जगन मोहन रेड्डी के ड्राइवर रमना रेड्डी, निजी सहायक के नागेश्वर रेड्डी, वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वाईवी सुब्बारेड्डी, पूर्व विधायक पर्नी वेंकटरमैया और पूर्व मंत्री विदादला रजनी शामिल हैं। एसपी कुमार ने कहा कि उनके नाम आरोपियों की सूची में जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई उचित प्रक्रिया और कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

प्रमुख खबरें

Shilpa Shetty ने समोसे को बताया त्रिमुखी फल, फायदे गिनाकर पूछा- एक और खालू? Funny Video वायरल

NIA की गिरफ्तारी पर Russia का Ukraine पर बड़ा हमला, Maria Zakharova ने बताया नव-नाजी शासन

West Asia में युद्ध के बढ़ते खतरे पर PM Modi की बड़ी बैठक, Energy Security के लिए बना मास्टरप्लान

2 महीने से रुके हैं Periods? ये 5 जादुई Kitchen Hacks पटरी पर लाएंगे Menstrual Cycle