Swati Maliwal के आरोप पर विभव कुमार के खिलाफ हुई FIR, पुलिस की टीमें तलाश में जुटी
एफआईआर होने के बाद दिल्ली पुलिस की 10 टीमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेने में जुट गई है। इस मामले में देर रात दिल्ली पुलिस की टीम विभव के घर पहुंची, मगर घर पर वो नहीं मिले।
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर होने के बाद दिल्ली पुलिस की 10 टीमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेने में जुट गई है। इस मामले में देर रात दिल्ली पुलिस की टीम विभव के घर पहुंची, मगर घर पर वो नहीं मिले।
बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को 17 मई की सुबह पेश होने के लिए कहा है। बता दे की एक तरफ जहां पुलिस की टीम में विभव कुमार की तलाशी में छापेमारी कर रही है वहीं दूसरी तरफ से पहले गुरुवार की सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ विभव दिखाई दिए थे।
10 टीमें कर रही है जांच
इस मामले पर 10 टी में जांच पड़ताल करने में जुड़ी हुई है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस टाइमलाइन बनाकर सीक्वेंस बना रही है और सीसीटीवी फुटेज तलाश में जुटी हुई है। सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस संभावना है कि विभव इंडिया ब्लॉक की रैली होने के कारण महाराष्ट्र गया होगा। विभव की तलाशी में 10 टीम जुटी हुई है।
विभव को बनाया आरोपी
दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित रूप से मारपीट के संबंध में बृहस्पतिवार को एक प्राथमिकी दर्ज की और ‘आप’ संयोजक के निजी सहायक बिभव कुमार को आरोपी बनाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मालीवाल पर कथित हमले को लेकर चुप्पी साधने के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को मामले में आरोपी बनाया गया है।
विभव पर लगी ये धाराएं
विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालीवाल ने सोमवार को सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ ‘‘मारपीट’’ की।
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