By अभिनय आकाश | Apr 23, 2025
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे के दो लोगों को जमानत दे दी है, जिन पर अपने दोस्त की मदद करके 12 साल के एक लड़के का अपहरण करने और उसकी हत्या करने का आरोप था, जो उसे 'नपुंसक' कहता था। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष अपराध में दो आरोपियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा है। यह मामला ठाणे जिले के कुलगांव गांव के एक युवा लड़के इबाद बुबेरे की मौत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका 24 मार्च 2024 को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।
जमानत की सुनवाई के दौरान सलमान और अब्दुल का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता एआर बुखारी और अशोक मुंदरगी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्य साक्ष्य दो गवाहों के बयानों से आया है - एक आइसक्रीम विक्रेता और एक वड़ा पाव विक्रेता - जिन्होंने रमज़ान की नमाज़ के दौरान सुफ़ियान को इबाद को लोगों के एक समूह से दूर ले जाते हुए देखा था, जबकि दो अन्य आरोपी उनका पीछा कर रहे थे। वकीलों ने तर्क दिया कि इन गवाही से हत्या में सलमान और अब्दुल की संलिप्तता साबित नहीं होती।