कांग्रेस विधायक बाबूलाल जण्डेल सहित 14 को एक साल की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 31, 2019

भोपाल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में इंजीनियर के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में यहां विशेष अदालत ने श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जण्डेल सहित 14आरोपियों को एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी है। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने बुधवार को सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया। इससे पहले श्योपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपियों को एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच- पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपियों ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी।

सिंचाई विभाग श्योपुर के इंजीनियर के एन पाराशर पर आरोपियों ने 2 जनवरी 2008 को हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने पाराशर की शिकायत पर बाबूलाल जण्डेल सहित 14 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा करने, अवैध जमावड़ा करने, मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कर श्योपुर की अदालत में चालान पेश किया था।  श्योपुर अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट जे के बाजोलिया ने 15 जुलाई 2015 को फैसला सुनाते हुए बाबूलाल जण्डेल सहित 14 आरोपियों को एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। 

प्रमुख खबरें

Allahabad High Court ने हमीरपुर में स्कूल सड़क के लिए Forest NOC देने का आदेश दिया

Raipur Police के खिलाफ ईसाई संगठन का मोर्चा, दुर्व्यवहार के आरोप में कार्रवाई की मांग

JPNIC Lucknow के संचालन और रखरखाव को UP Cabinet की मंजूरी, 30 साल की लीज पर दिया

Kurukshetra Murder: महिला ने तीन चाकुओं से की पति की हत्या, जांच जारी