By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 08, 2021
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य को 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर लगाया गया 20 लाख का जुर्माना भरने के लिये बुधवार को एक सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति जे आर मिढ्ढा ने कहा, अदालत वादियों के आचरण को लेकर स्तब्ध है। उन्होंने कहाकि चावला और अन्य सम्मानपूर्वक धनराशि जमा कराने के इच्छुक तक नहीं हैं। न्यायाधीश अभिनेत्री द्वारा दाखिल किये गए तीन आवेदनों पर सुनवाई कर रहे थे। इनमें अदालती फीस की वापसी,जुर्माने में छूट और फैसले में खारिज शब्द को अस्वीकार करने की अपील की गई है।