72 घंटे का अल्टीमेटम, बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को झटका

By अभिनय आकाश | Nov 12, 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को वह विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया है, जिसमें अन्य च्यवनप्राश को 'धोखा' बताया गया था। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया कि वह 1तीन दिन में सभी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडियम से इस विज्ञापन को हटाए। हाई कोर्ट ने कहा, विज्ञापन के जरिए यह संदेश देना कि सिर्फ पतंजलि का ही प्रोडक्ड असली है और दूसरे धोखा है, यह गलत है और सामान्य तौर च्यवनप्राश की सभी कैटिगरी को बदनाम करता है।

प्रमुख खबरें

Office Colleague से है एकतरफा प्यार? इन तरीकों से करें Situation Handle

UP में बेमौसम बारिश का कहर, CM Yogi एक्शन मोड में, किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा!

Iran-USA युद्ध का खौफ! Australia में गहराया Energy Crisis, PM Albanese ने लागू की फ्यूल सुरक्षा योजना

Fashion Tips: मोटापे की टेंशन खत्म! ये Color Combination देगा Perfect Figure, दिखेंगी स्टाइलिश