पेरेंट्स का इंतजार बढ़ा! दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस पर बड़ा अपडेट, SC को सरकार ने क्या बताया?

By अभिनय आकाश | Feb 02, 2026

दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने वाला कानून चालू वर्ष में नहीं बल्कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। यह घटना तब सामने आई है जब शीर्ष अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी स्कूल शुल्क विनियमन कानून के कार्यान्वयन को स्थगित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। 19 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से निजी स्कूलों की फीस तय करने वाले कानून को अप्रैल 2026 तक लागू करने पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में इस कानून को लागू करना व्यवहारिक होगा।

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