Delhi में उच्च शिक्षा का नया दौर! कैबिनेट ने Private University बिल को दी मंजूरी, जानें इसके बारे में

By अंकित सिंह | Aug 07, 2026

दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंज़ूरी दे दी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंज़ूरी दी है, जिससे राजधानी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के खुलने का रास्ता साफ़ हो गया है। उन्होंने कहा कि कई सालों से देखा जा रहा है कि दिल्ली के छात्र अच्छी हायर एजुकेशन के लिए देश के दूसरे हिस्सों या विदेश जाते हैं, जिसमें काफ़ी खर्च होता है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यह पक्का करना है कि अच्छी शिक्षा की यह ज़रूरत दिल्ली में ही पूरी हो और छात्रों को उनके अपने शहर में ही बेहतर मौके मिलें।

प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल की मुख्य बातें जानें

- प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन खुद खरीदनी होगी; सरकार ज़मीन नहीं देगी।

- दिल्ली के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी।

- सरकार फीस पर नज़र रखेगी और एक रेगुलेटरी कमेटी बनाएगी।

- NEP के नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा।

दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल की मुख्य बातें:

- दिल्ली सरकार एक नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाने की मंज़ूरी दे सकेगी।

- यूनिवर्सिटीज़ को UGC और दूसरे रेगुलेटरी निकायों (नियम बनाने वाली संस्थाओं) द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा।

- यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ़ 'यूनिटरी मॉडल' पर काम करेंगी; यानी, वे दूसरे कॉलेजों को अपने साथ नहीं जोड़ (एफिलिएट नहीं कर) सकेंगी।

- ज़रूरत के हिसाब से दिल्ली में अतिरिक्त कैंपस, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर खोले जा सकेंगे।

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प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए शर्तें

- स्पॉन्सर करने वाली संस्था के पास ज़मीन होनी चाहिए या कम से कम 30 साल के लिए लीज़ (पट्टे) पर ज़मीन होनी चाहिए।

- एकेडमिक बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रिसोर्स और स्टूडेंट्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

- फैकल्टी और दूसरे एकेडमिक स्टाफ़ की नियुक्ति UGC के स्टैंडर्ड्स के अनुसार करनी होगी।

दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षण

- हर कोर्स में दिल्ली के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान।

- इन सीटों पर दाखिला GNCTD की मौजूदा आरक्षण नीति के तहत होगा।

सरकार की मज़बूत निगरानी

- उच्च शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी के 'विज़िटर' होंगे।

- विज़िटर के पास जानकारी मांगने, निरीक्षण का आदेश देने और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

- ज़रूरत पड़ने पर प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय मामलों की जांच की जा सकती है।

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