By अभिनय आकाश | Aug 28, 2024
आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने 2001 के एक सड़क-विरोध मामले के सिलसिले में आज (28 अगस्त) सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जमानत दे दी गई। संजय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। उनके वकील मदन सिंह ने कहा, अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। विशेष अदालत ने पिछले साल 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यातायात में बाधा डालने और हिंसा भड़काने के लिए आप नेता को तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था।
इस साल 13 अगस्त को एमपी-एमएलए अदालत ने सिंह, समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अनूप संडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। न्यायमूर्ति केएस पवार की एचसी पीठ ने आदेश दिया कि सिंह को विशेष अदालत की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा, इस वचन के साथ कि जब पुनरीक्षण याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी तो वह या उसका वकील उसके समक्ष उपस्थित होंगे।