MCD स्कूल में छात्रा से गैंगरेप मामले में पकड़ा गया आरोपी, नशीला पदार्थ खिलाकर दिया वारदात को अंजाम

By रितिका कमठान | Mar 24, 2023

दिल्ली के नगर निगम स्कूलों में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कई अहम खुलासे भी किए है। पुलिस का कहना है कि इस मामले का मुख्य आरोपी अजय कुमार है, जो की स्कूल में चपरासी की नौकरी करता है। पुलिस ने आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले से जुड़े तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है।

 

पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी में जुटी हुई है। बता दें कि ये घटना 14 मार्च की है। स्कूल में जारी वार्षिक परीक्षा के दौरान ही बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। फाइनल परीक्षा के दौरान ही आरोपी ने पीड़ित बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित बच्ची जब घर पहुंची तो उसके माता-पिता को घटना की जानकारी मिली।

 

इसके बाद माता-पिता ने बच्ची को अगले दिन स्कूल नहीं भेजा, जिसके बाद स्कूल की टीचर ने बच्ची के घर फोन कर उसे स्कूल आने को कहा। बच्ची की मां ने उसकी तबियत खराब होने की बात कही। हालांकि बाद में घटना का खुलासा हुआ। बच्ची के अभिभावक बदनामी के डर से इस घटना की जानकारी किसी को नहीं देना चाहते थे। मगर स्कूल प्रशासन को इस बात की जानकारी मिलने के बाद प्रिंसिपल ने पीड़िता के माता-पिता को काफी समझाने के बाद पुलिस में जाने का सुझाव दिया।

 

आरोपी ने खिलाया था नशीला पदार्थ

इस मामले में आरोपी ने बच्ची को घटना को अंजाम देने से पहले नशीला पदार्थ खिलाया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल ने इस घटना की जानकारी जोनल कमेटी को दे दी है। इसके साथ ही पुलिस में भी शिकायत की गई है। पुलिस के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी चपरासी का नाम अजय कुमार है। इस घटना को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 

 

बच्ची की हुई काउंसलिंग

जानकारी के मुताबिक आरोपी बच्ची को स्कूल के ही किसी सूनसान स्थान पर ले गया। यहां उसने बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की। इस घटना की सूचना पुलिस के पास 22 मार्च को पहुंची है। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल और काउंसलिंग करवाने के लिए अस्पताल भेजा है।

 

बता दें कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है।

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