अहमदाबाद: बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई, 2 सप्ताह में 2 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया

By रेनू तिवारी | Sep 11, 2024

अहमदाबाद यातायात विभाग के एक अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद शहर की पुलिस ने हेलमेट न पहनने के लिए 44,204 दोपहिया वाहन चालकों को जारी किए गए चालान के विरुद्ध मात्र दो सप्ताह में 2 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों सहित ड्राइविंग नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू की।

 

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संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) (यातायात) एनएन चौधरी ने कहा कि चल रहे अभियान के तहत, 20 अगस्त से 6 सितंबर तक बिना हेलमेट के वाहन चलाने के कुल 44,204 मामले दर्ज किए गए, जिनसे 2,20,87,100 रुपये का जुर्माना वसूला गया।


अहमदाबाद यातायात पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त के बीच शहर में 422 दुर्घटनाएं हुईं। हताहतों में 97 दोपहिया सवार शामिल थे, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, इसके अलावा 259 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।


दूसरी ओर, अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मृतकों में से केवल एक ने हेलमेट पहना हुआ था। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के एसीपी शैलेश मोदी ने कहा, "हम आम तौर पर एक समय में एक विशिष्ट मुद्दे के बारे में अभियान चलाने की कोशिश करते हैं - चाहे वह हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत साइड ड्राइविंग आदि हो। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस में कर्मचारियों की कमी है और हर अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।"

 

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कुछ सवार हेलमेट पहनने से क्यों बचते हैं

इस बीच, इंडियन एक्सप्रेस ने शहर के कुछ सवारों से बात की कि उन्हें हेलमेट पहनना क्यों पसंद नहीं है। वस्त्रपुर के 43 वर्षीय निवासी नंदीश जसानी ने कहा कि साल के अधिकांश समय में उच्च तापमान का अनुभव होने से सवारों के लिए हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना असुविधाजनक हो जाता है। "हेलमेट उन्हें गर्म और पसीने से तर महसूस करा सकता है, खासकर आर्द्र परिस्थितियों में। कुछ सवारों को लगता है कि शहर में छोटी यात्राओं के लिए हेलमेट पहनना अनावश्यक है।

 

उन्होंने कहा, "बार-बार हेलमेट पहनना और उतारना असुविधाजनक माना जा सकता है।" अहमदाबाद के पुराने शहर के निवासी 46 वर्षीय कुणाल ओझा ने बस इतना ही कहा, "मुझे हेलमेट पहनना पसंद नहीं है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वे हेलमेट न पहनने के कारण दुर्घटनाओं के जोखिम के बारे में चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा, "अगर सरकार टैक्स वसूल रही है तो सड़कें अच्छी स्थिति में होनी चाहिए।

 

बहुत सारे गड्ढे हैं, और वे (अधिकारी) वहां सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम टैक्स देते हैं - रोड टैक्स, जीएसटी - लेकिन वे केवल हेलमेट की बात आने पर सुरक्षा पर ध्यान देते हैं।" मोटर वाहन अधिनियम (एमवी) 1988 में 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए संशोधन किया गया था, जिसमें 63 खंड शामिल थे जो विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ाते हैं।

 

तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने एमवी अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा प्रस्तावित जुर्माने में कटौती की थी। हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 1,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया, जो गुजरात में मौजूदा 100 रुपये के जुर्माने से अभी भी ज़्यादा है। संशोधित अधिनियम की धारा 129 के तहत, चार वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना अनिवार्य है। यह विनियमन सवार और पीछे बैठे यात्री दोनों पर लागू होता है।

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