पटाखों पर लागू प्रतिबंध पर बोले गोपाल राय, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 09, 2020

नयी दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत छह साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राय ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा की। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40 प्रतिशत: गोपाल राय 

दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह पटाखों की बिक्री और जलाए जाने पर सात नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने कहा कि पटाखे खुशियां मनाने के लिए हैं, न कि बीमारी और मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए।

प्रमुख खबरें

Pakistan में टॉर्चर कानून पर HRCP की बड़ी चेतावनी, Shehbaz सरकार के System पर उठाए गंभीर सवाल

Iran के खिलाफ US-GCC का नया Game Plan, Manama बैठक में परमाणु कार्यक्रम पर चेतावनी

Iran-US शांति से भारत को मिली बड़ी राहत, तेल कीमतें घटीं, German दूत Philipp Ackermann ने जताई उम्मीद

50 Vanity Vans, 250 Cars! Welcome To The Jungle के सेट पर रोज बसता था एक शहर, डायरेक्टर ने खोले राज