Adani Green Energy ने गौतम अडानी और उनके अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों का खंडन किया, जारी किया बयान

By रेनू तिवारी | Nov 27, 2024

अडानी समूह के खिलाफ आरोपों के नवीनतम जवाब में, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बुधवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। हालांकि, कंपनी ने स्वीकार किया कि अधिकारियों पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी सहित तीन अन्य आरोप हैं, जैसा कि अभियोग में उल्लिखित है।


अडानी पर लगे आरोप

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। यह उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें इसके विपरीत सुझाव दिया गया है, जिसे कंपनी ने गलत बताया है।


अडानी ग्रीन की ओर से स्पष्टीकरण

अपने आधिकारिक बयान में, एजीईएल ने कुछ मीडिया लेखों में किए गए दावों को संबोधित किया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से बयान में कहा गया है "श्री गौतम अडानी, श्री सागर अडानी और श्री विनीत जैन पर अमेरिकी डीओजे के अभियोग या अमेरिकी एसईसी की सिविल शिकायत में निर्धारित मामलों में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। इन निदेशकों पर आपराधिक अभियोग में तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं, (i) कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश (ii) कथित वायर धोखाधड़ी की साजिश, और (iii) कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी।


कंपनी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के अभियोग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा की गई दीवानी शिकायत में इन व्यक्तियों के खिलाफ रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोप शामिल नहीं हैं।

 

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अभियोग में उल्लिखित आरोप

AGEL के बयान में उन आरोपों को निर्दिष्ट किया गया है जिनमें निदेशकों का नाम लिया गया है। कंपनी के अनुसार, आपराधिक अभियोग में गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ तीन आरोप सूचीबद्ध हैं:


कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश

कथित वायर धोखाधड़ी की साजिश

कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी

 

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कंपनी ने दोहराया कि ये आरोप FCPA के किसी भी उल्लंघन से संबंधित नहीं हैं।

AGEL ने मीडिया में प्रसारित रिपोर्टों को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा कि गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक था। मीडिया रिपोर्टों ने हलचल मचा दी थी, जिससे अडानी समूह पर संभावित प्रभाव के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि, AGEL के स्पष्टीकरण का उद्देश्य आरोपों की प्रकृति के बारे में संदेह को दूर करना है।


वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बुधवार को कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा दायर अभियोग में गौतम अडानी और उनके भतीजे पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए रोहतगी ने कहा कि आरोपों में उल्लेख किया गया है कि अडानी ने सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए भारतीय संस्थाओं को रिश्वत दी, लेकिन इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उन्हें किस तरह से रिश्वत दी गई।


रोहतगी ने कहा "इस अभियोग में 5 आरोप हैं। लेकिन 1 और 5 अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। गौतम अडानी और उनके भतीजे पर एफसीपीए (1) के तहत आरोप नहीं लगाया गया है, जो भारत के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की तरह है। उन पर न्याय में बाधा डालने (5) का भी आरोप नहीं लगाया गया है। कुछ विदेशी लोगों के नाम हैं।




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