By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2024
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या अफस्पा को असम के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और यह फैसला बांग्लादेश में हालिया अशांति और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर लिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘हालांकि, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल की अशांति और आंतरिक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण असम सरकार सिफारिश करती है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को अगले छह महीनों के लिए बरकरार रखा जा सकता है।