पवनराजे निंबालकर मर्डर केस: 20 साल बाद, CBI कोर्ट ने पद्मसिंह पाटिल समेत सभी 9 आरोपियों को बरी किया

By अभिनय आकाश | Jun 20, 2026

सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, कांग्रेस के पूर्व नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काज़ी की 2006 में हुई दोहरी हत्या के मामले में सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी किए गए लोगों में NCP के पूर्व नेता पद्मसिंह पाटिल भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने कथित साज़िश का मुख्य आरोपी बताया था। इस फ़ैसले के साथ ही लगभग दो दशकों तक चली कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है; इसे महाराष्ट्र के सबसे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हत्या के मामलों में से एक माना जाता था। 

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पवनराजे निंबालकर केस क्या है?

यह मामला 3 जून, 2006 का है, जब पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर, समद काज़ी, मुंबई से उस्मानाबाद (जिसे अब धाराशिव के नाम से जाना जाता है) जा रहे थे। जांचकर्ताओं के अनुसार, हथियारों से लैस हमलावरों ने नवी मुंबई के कलंबोली के पास उनकी गाड़ी को रोका और गोलीबारी की। इस हमले में निंबालकर और काज़ी दोनों की मौत हो गई। अपनी मौत के समय, निंबालकर एक मौजूदा विधायक और एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थे, जिन्होंने कई वर्षों तक राज्य सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। CBI ने आरोप लगाया कि यह हत्या एक बड़ी साज़िश का हिस्सा थी और इसे 'कॉन्ट्रैक्ट किलिंग' बताया।

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