Yes Milord: जाति या वंश के आधार पर मंदिर...CJI के बाद अब पुजारियों पर क्या बोला हाई कोर्ट?

By अभिनय आकाश | Oct 25, 2025

अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना तब घटी जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा मामलों की सुनवाई कर रही थी। बाहर निकलते समय वकील को यह कहते सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। दरअसल, वकील सीजेआई गवई मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट लंबी सिर कटी हुई मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए की गई अपनी टिप्पणी  को लेकर नाराज था। हालांकि तब जज ने ये भी साफ किया था कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था जो की निकाला गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अब केरल हाई कोट ने भी मंदिर के पुजारियों को लेकर एक टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला और किस मौके पर ये टिप्पणी की गई है। आज आपको बताते हैं। 

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थंथी समाज ने इस नियम का विरोध किया। उनका कहना था कि मंदिर में पूजा कौन करेगा, यह धार्मिक मामला है। सरकार या कोई बोर्ड इसमें दखल नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि यह नियम धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों के खिलाफ है। कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कहा कि पुजारी की नियुक्ति धार्मिक नहीं, प्रशासनिक विषय है। पूजा करना धार्मिक काम हो सकता है, लेकिन यह तय करना कि कौन पुजारी बनेगा, यह मंदिर प्रबंधन का अधिकार है।

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कोट ने ये भी साफ किया कि किसी को सिर्फ इसलिए मंदिर में पूजा करने से नहीं रोका जा सकता कि वो किसी खास जाती या फिर परिवार से नहीं आता है। ये साफतोर पर कहा गया है। मतलब परिवार वाली बात जो है, उसको खारिज कर दिया गया। तो खासतोर पर यही है कि कोट रूम में हमेशा कई बार ये होता कि पुराने केसेज का भी हवाला लिया जाता है जो नए फैसले दिये जाते हैं। लेकिन जो ताजा मामला हुआ, इसमें जाती और वंश की जो बात कही गई है केरल हाई कोर्ट की ओर से कि वो उसकी अनिवारिता नहीं है।

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