RBI की मंजूरी के बाद HDFC बैंक लेगा छह बैंकों में हिस्सेदारी, शेयर में भी देखने को मिली मजबूती

By रितिका कमठान | Feb 06, 2024

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एचडीएफसी बैंक को यस बैंक समेत अन्य बैंकों में हिस्सेदारी लेने के लिए मंजूरी दे दी है। यस बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। इस संबंध में यस बैंक ने कहा कि हम सूचित करना चाहते है कि यस बैंक लिमिटेड को 5 फरवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना मिली है कि उसने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को बैंक की चुकता शेयर पूंजा या मतदान अधिकारों के लिए 9.50 प्रतिशत की होल्डिंग देने को मंजूरी दी है। आरबीआई ने बाजार को देखते हुए ही इसे मंजूरी दी है।

 

इस मंजूरी मिलने के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार इंडसइंड बैंक में 9.5 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी सिर्फ एचडीएफसी बैंक पर लागू नहीं होती है। ये मंजूरी पूरे एचडीएफसी समूह पर लागू की जाएगी। गौरतलब है कि एचडीएफसी बैंक समूह को आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित छह बैंक में 9.5-9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच फरवरी 2024 को इसकी मंजूरी दी। एचडीएफसी बैंक समूह के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य हैं। 

 

एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा, ‘‘ एचडीएफसी बैंक (समूह के प्रवर्तक/प्रायोजक के रूप में) द्वारा आरबीआई को 18 दिसंबर 2023 को किए गए आवेदनों के तहत मंजूरी दी गई है।’’ एचडीएफसी बैंक जिन छह बैंक में हिस्सेदारी लेगा वे एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक हैं। आरबीआई की मंजूरी एक वर्ष यानी चार फरवरी 2025 तक की अवधि के लिए मान्य है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, एचडीएफसी बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि छह बैंकों में कुल हिस्सेदारी हर समय संबंधित बैंकों की चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार के 9.50 प्रतिशत से अधिक न हो।

प्रमुख खबरें

Karnataka: चित्रदुर्ग में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 12 लोगों की मौत, CM और Dy CM ने जताया दुख

American citizens से 1.5 करोड़ डॉलर की ठगी के सिलसिले में व्यक्ति गिरफ्तार

वाजपेयी का कद, पदों से कहीं अधिक बड़ा था : Rajnath Singh

अधिकारी मजनू का टीला इलाके में बने अवैध कैफे और रेस्तरां पर कार्रवाई करें : Delhi High Court