By अभिनय आकाश | Dec 19, 2025
गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी और उसके चार वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी से संबंधित कथित तौर पर "डीपफेक" और मानहानिकारक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इसके निरंतर प्रसार से पार्टी की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। अंतरिम आदेश 18 दिसंबर को अतिरिक्त सिविल जज श्रीकांत शर्मा की अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत ने कांग्रेस और उसके नेताओं जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनाते, पवन खेड़ा और उदय भानु चिब को आदेश के 48 घंटों के भीतर सभी पोर्टलों, प्लेटफॉर्मों और डिजिटल मीडिया से विवादित वीडियो हटाने का निर्देश दिया।