2008 में अहमदाबाद में क्या हुआ था? 15 साल बाद 38 दोषियों को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, 11 को उम्रकैद

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 18, 2022

अहमदाबाद (गुजरात)। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को शुक्रवार को मौत की सजा सुनायी। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गयी थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के प्रावधानों ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनायी। बाकी के 11 दोषियों को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनायी गयी।

इसे भी पढ़ें: हिमंता ने निवेशकों से असम में निवेश करने का किया आग्रह, राज्य सरकार के सहयोग का दिया आश्वासन

गौरतलब है कि शहर में सरकारी सिविल अस्पताल, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एलजी हॉस्पिटल, बसों में, पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों, कारों तथा अन्य स्थानों पर 26 जुलाई 2008 को एक के बाद एक धमाके हुए थे जिसमें 58 लोगों की मौत हो गयी थी।

प्रमुख खबरें

DRI ने देश भर में कार्रवाई कर 845 किलोग्राम Drugs पकड़ी, 15 तस्कर अरेस्ट

CID पूछताछ के दौरान TMC MLA परेश राम दास की तबीयत बिगड़ी, SSKM अस्पताल में भर्ती

Islamic State साजिश मामले में NIA अदालत ने हुजैर फरहान बेग को सुनाई 6 साल की सजा

विदेशी Unicorns में भारतीय संस्थापकों का मूल्य 560 अरब डॉलर पहुंचा: Prosus सूचकांक