Ahmedabad Serial Blast Case: गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 38 आतंकियों की सज़ा-ए-मौत बरकरार

By अभिनय आकाश | Jul 07, 2026

गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सभी 38 दोषियों की सज़ा को बरकरार रखा। कोर्ट ने सभी 38 आतंकवादियों की मौत की सज़ा और 11 आतंकवादियों की उम्रकैद की सज़ा को भी कायम रखा। सीरियल ब्लास्ट मामले में, गुजरात हाई कोर्ट ने मारे गए 56 लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये और घायल हुए 200 से ज़्यादा पीड़ितों को 1 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। 

इसे भी पढ़ें: PM Modi का ऐलान: Make in India का अगला चरण अब Semiconductor क्रांति, विकसित भारत का रोडमैप

NIA ने ज़मीर अहमद अहंगर और तुफ़ैल अहमद भट के ख़िलाफ़ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की

NIA ने नवंबर 2025 के दिल्ली ब्लास्ट केस में ज़मीर अहमद अहंगर, तुफ़ैल अहमद भट और एक फ़रार आरोपी के ख़िलाफ़ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। ज़मीर और तुफ़ैल को फरवरी 2026 में गिरफ़्तार किया गया था। एजेंसी इस मामले में पहले ही मुख्य चार्जशीट दायर कर चुकी है। आरोप है कि ज़मीर और तुफ़ैल हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा कर रहे थे। उमर, इरफ़ान और आदिल ने ज़मीर को एक राइफ़ल, एक पिस्तौल और ज़िंदा कारतूस दिए थे। ये तीनों 'अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद' से जुड़े हैं। यह मामला नवंबर 2025 में रेड फ़ोर्ट के पास हुए कार बम धमाके से जुड़ा है।

प्रमुख खबरें

बिहार में गुणवत्ता का परचम! BIPARD Patna को मिला ISO 9001 सर्टिफिकेट, CM Samrat Chaudhary ने दी बधाई

Monsoon Office Fashion 2026: बारिश में ये गलतियां खराब कर देंगी आपका प्रोफेशनल लुक, इसलिए फॉलो करें ये टिप्स

Pratapgarh से CM Yogi का हमलावर रुख, Congress-SP को ललकारा- Waqf की जमीन का हिसाब दो

World Cup: मेजबान USA का सपना चकनाचूर, Belgium ने 4-1 से रौंदकर Quarter Final में मारी एंट्री