2008 बम ब्लास्ट के सभी 4 आरोपी दोषी करार, जयपुर की विशेष अदालत 7 अप्रैल को सुनाएगी फैसला

By अभिनय आकाश | Apr 04, 2025

2008 के जयपुर बम विस्फोट मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने शुक्रवार को सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया। बम विस्फोट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ (निषेध) अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी करार दिया। सजा की अवधि सोमवार को घोषित की जाएगी। जयपुर ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद फैसला आया है। 13 मई 2008 को जयपुर शहर में 15 मिनट के अंदर सात जगहों पर नौ बम धमाके हुए थे।

इसे भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पाथर प्रतिमा विस्फोट में आठ लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया

2008 जयपुर बम धमाकों का फैसला

चार आरोपियों शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान पर लाइव बम मामले में फैसला सुनाया गया है। इनमें से दो आरोपी सैफ-उर-रहमान और मोहम्मद सैफ पहले से ही जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद जमानत पर बाहर हैं।

इसे भी पढ़ें: गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 लोगों की जलकर हुई दर्दनाक मौत

जयपुर बम धमाका: 2008 में क्या हुआ था?

13 मई, 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक कई बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हुए थे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में साइकिलों पर बंधे नौ अमोनियम नाइट्रेट बम 25 मिनट के भीतर - शाम 7:20 से 7:45 के बीच - फट गए थे। रामचंद्र मंदिर के पास एक जीवित बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Olympic Ice Hockey में Team Canada का तूफान, France को 10-2 से रौंदकर मचाया तहलका।

IND vs PAK मैच में हार का डर? बीच में ही स्टेडियम छोड़कर निकले PCB चीफ Mohsin Naqvi

T20 World Cup: भारत से हार के बाद पाकिस्तान में गुस्सा, प्रशंसकों ने टीम पर उठाए सवाल

IND vs PAK: महामुकाबला बना एकतरफा, Team India ने Pakistan को 61 रन से धोकर 8-1 की बढ़त बनाई।