By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 13, 2025
ओडिशा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को आधिकारिक संवादों में ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अनुसूचित जाति (एससी) विकास और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव द्वारा मंगलवार को जारी एक पत्र के अनुसार, सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि ‘‘संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में अनुसूचित जाति और उड़िया या अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुसूचित जाति जैसे शब्दों का इस्तेमाल’’ किया जाना चाहिए।
अधिकारियों ने बताया कि यह पत्र सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और आयुक्त-सह-सचिवों को भेजा गया है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आधिकारिक संवादों, अभिलेखों, लेन-देन, जाति प्रमाण पत्र, प्रकाशन, विभागीय नामों या किसी अन्य रूप में ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग नहीं किया जाए।’’
उन्होंने कहा कि संबंधित प्राधिकारियों को अपने कर्मचारियों को इस बारे में बताने तथा मौजूदा दस्तावेजों और अभिलेखों को तदनुसार अद्यतन करने का भी निर्देश दिया गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस मामले में की गई कार्रवाई पर अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का कहा गया है।
राज्य सरकार ने यह कदम ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) द्वारा जारी उन दिशा-निर्देशों के मद्देनजर उठाया है जिसमें हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।