Allahabad HC का फैसला सही, बोले Iqbal Ansari- सार्वजनिक जमीन पर नमाज़ की जरूरत नहीं।

By अभिनय आकाश | May 02, 2026

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज़ अदा करना राज्य के नियमों के अधीन है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज़ अदा करना राज्य के नियमों के अधीन है, अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा, "यह फैसला बिल्कुल सही है। क्योंकि इस्लामी शरिया के आलोक में यह स्पष्ट है कि किसी भी ऐसे स्थान पर नमाज़ अदा नहीं करनी चाहिए जहां विवाद या संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, या जहां किसी को कोई आपत्ति या संकोच हो। ऐसे स्थानों पर नमाज़ अदा करने से बचना चाहिए। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग किसी व्यक्ति या समूह द्वारा धार्मिक गतिविधियों, जिनमें नमाज़ अदा करना भी शामिल है, के लिए एकाधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, और कहा था कि ऐसा उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के अधीन है।

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न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने संभल जिले की गुन्नौर तहसील के इकाउना निवासी असिन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नमाज़ अदा करने के लिए भूमि के उपयोग के संबंध में राहत मांगी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए एकतरफा रूप से नहीं किया जा सकता है," और कहा कि ऐसी संपत्ति पर सभी व्यक्तियों के समान अधिकार हैं और इसका एकाधिकार उपयोग कानूनी रूप से अनुमेय नहीं है। न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि जब इस प्रकार की गतिविधियाँ निजी सीमाओं से परे जाकर सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावित करने लगती हैं, तो राज्य द्वारा नियामक हस्तक्षेप अनुमेय हो जाता है। अदालत ने कहा कि यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि निजी परिसरों को नियमित सभाओं के लिए अनियंत्रित सामूहिक स्थानों में परिवर्तित करने का असीमित अधिकार है।

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