Al Falah Trust केस: Money Laundering के आरोपी जवाद सिद्दीकी को बड़ा झटका, Delhi कोर्ट ने खारिज की जमानत

By अभिनय आकाश | May 02, 2026

साकेत की एक अदालत ने अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने बचाव पक्ष और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। ईडी द्वारा व्यापक वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी रहने के कारण सिद्दीकी हिरासत में हैं। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष वकील जोहेब हुसैन ने आरोपों की गंभीरता और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संभावित संबंधों का हवाला देते हुए सिद्दीकी की रिहाई का कड़ा विरोध किया। ईडी ने बताया कि दिल्ली विस्फोट मामले में नामित कुछ व्यक्ति कथित तौर पर फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे, जो ट्रस्ट के संबंधों की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

इसे भी पढ़ें: Supreme Court से TMC को बड़ा झटका, BJP का तंज- रोज कोर्ट जाने की आदत महंगी पड़ी

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को ईडी के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। निचली अदालत ने आज नियमित जमानत याचिका को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया।

अदालत ने सिद्दीकी को अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली एनसीआर छोड़ने से मना किया था। उन्हें अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपने का भी निर्देश दिया गया है।

प्रमुख खबरें

Delhi IGI Airport पर CISF की बड़ी कार्रवाई! 19 लाख रुपये की अघोषित नकदी के साथ तीन चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया

Iran में Khamenei के लिए मातम, USA-Israel को चेतावनी- जरा सी गलती पर होगा बड़ा हमला

Nothing Phone 4a खरीदने वालों को बड़ा झटका, New Launch से पहले तीसरी बार बढ़े दाम

Pro League में Team India का खराब प्रदर्शन, दिग्गज PR Sreejesh ने कोच Craig Fulton से पूछे चुभते सवाल।