सहारनपुर की आयशा मस्जिद में अजान पर रोक न लगाए प्रशासन, Allahabad High Court का निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 07, 2026

प्रयागराज (उप्र), छह अक्टूबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे आयशा मस्जिद में दिन में पांच बार अजान दिए जाने में हस्तक्षेप न करें। हालांकि अदालत ने इसके लिए यह शर्त रखी है कि अजान के दौरान ध्वनि से जुड़े नियमों और अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अदालत के 2020 के फैसले का पालन किया जाएगा। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने एक अक्टूबर को सहारनपुर जिले के शाहनवाज खान और पांच अन्य निवासियों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे न तो ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करेंगे और न ही पहले दिए गए अदालत के फैसले का। उन्होंने कहा कि वे अजान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े तय नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे अजान दिए जाने में हस्तक्षेप न करें।

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