Allahabad High Court ने Azam Khan और Abdullah Azam को दी जमानत, सजा पर लगाई रोक

By अंकित सिंह | Oct 29, 2026

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कथित दो पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद, दोनों नेता इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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आज़म खान और अब्दुल्ला खान ने दो पैन कार्ड होने के कथित मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं (क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन) दायर की थी। पिछले साल नवंबर में, रामपुर कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने उन्हें जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश रचने के अपराधों के लिए IPC की धाराओं 467, 468, 420, 471 और 120-B के तहत दोषी ठहराया था।

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