By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 31, 2026
कोडीन युक्त सिरप मामले में याचिकाकर्ता के न्यायाधीश से संपर्क करने के प्रयास के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने खुद को इस मामले में सुनवाई से अलग कर लिया है। अदालत कई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें भोला प्रसाद द्वारा दायर याचिका भी थी। न्यायाधीश ने कहा, “न्यायिक कार्यवाही की गरिमा के लिए केवल यह जरूरी नहीं कि न्याय हो, बल्कि यह भी जरूरी है कि न्याय होता हुआ स्पष्ट रूप से और बिना किसी शक के दिखाई दे।” अदालत ने कहा, “किसी लंबित मामले के संबंध में न्यायाधीश के साथ बातचीत का कोई अतिरिक्त न्यायिक माध्यम बनाने की वादी या वकील की कोई कोशिश, कानूनी पेशे के नैतिक नियमों और स्वतंत्र न्यायपालिका के संवैधानिक मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ है।” अदालत ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कहा, “यह अदालत गहरे दुख और संस्थागत जिम्मेदारी की भावना के साथ यह दर्ज करती है कि यह घटना इस अदालत के इतिहास में एक काला दिन है।