By अभिनय आकाश | Oct 28, 2026
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में हुए अवैध निर्माण के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) को निर्देश दिया है कि वह सोसाइटी के अवैध टावर 27 और 28 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। इसके अलावा, कोर्ट ने टावर 16, 17, 18 और 19 की नौवीं और दसवीं मंजिल, जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था, उन्हें भी दो महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिल्डर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम एक महीने के भीतर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (GGRWA) के खाते में जमा करानी होगी।