Allahabad High Court ने Prayagraj में जलभराव पर जताई नाराजगी, 24 घंटे में पानी हटाने का निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रयागराज में जलभराव की समस्या दूर करने और 24 घंटे के भीतर प्रभावित इलाकों से बारिश का पानी निकालने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने हाल में हुई भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव की समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया। अदालत में बृहस्पतिवार को पेश हुए नगर आयुक्त सीलम साई तेजा ने कहा कि निचले इलाकों से पंप के जरिये जल्द से जल्द पानी निकाला जाएगा और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

नगर आयुक्त को जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जॉर्ज टाउन और सोहबतियाबाग के आसपास स्थित नालों की सफाई की योजना भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दिसंबर 2024 की अधिसूचना के आधार पर वर्षा जल प्रबंधन के लिए तैयार दीर्घकालिक योजना से संबंधित शहरी नियोजन एवं विकास विभाग के सचिव का हलफनामा अदालत में पेश किया। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अदालत ने इस जनहित मामले में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे को न्याय मित्र नियुक्त किया। अदालत ने कहा कि जलभराव से प्रभावित नागरिक या इस संबंध में सुझाव अथवा योजनाएं प्रस्तुत करने के इच्छुक लोग न्याय मित्र के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं।

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