Allahabad High Court सख्त: यूपी सरकार 3 महीने में तय करे Silence Zone, प्रेशर हॉर्न पर रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 13, 2026

लखनऊ, 12 अक्‍टूबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सड़कों पर वाहनों के तेज शोर और अवैध हूटरों के इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय एवं शांत क्षेत्रों का वर्गीकरण कर उन्हें अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि अब तक ऐसा नहीं किया गया है, तो निर्धारित समयसीमा में यह प्रक्रिया पूरी की जाए। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि हूटरों का इस्तेमाल केवल अधिकृत सरकारी वाहनों और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं तक सीमित रहना चाहिए। निजी वाहनों में अवैध रूप से हूटर लगाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2027 को होगी।

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