By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 14, 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मामले में स्पष्ट जवाब नहीं देने पर बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्य सचिव और तीन वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी कर अदालत में पेश होने को कहा। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह जवाब नहीं दिया कि क्या उसके बिजली निगम, रिहंद नदी से पानी निकालने के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर शुल्क लगाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं या नहीं। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया।