By अंकित सिंह | Apr 23, 2026
विदेश मंत्रालय (MEA) के सूत्रों ने गुरुवार (23 अप्रैल) को बताया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर लगाए गए आरोपों में उद्धृत पासपोर्ट दस्तावेज फर्जी हैं। सूत्रों के अनुसार, खेड़ा द्वारा प्रस्तुत तीनों पासपोर्ट फर्जी पाए गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिनिकी भुयान सरमा के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा मुख्यमंत्री के 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए दिए गए चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया गया था। सरमा परिवार ने इन दावों को झूठा और मनगढ़ंत बताया।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका 15 अप्रैल का आदेश उस क्षेत्राधिकार वाली अदालत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो कांग्रेस नेता की याचिका पर फैसला करेगी। अदालत ने कहा कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही तेलंगाना उच्च न्यायालय असम की उस अदालत के रास्ते में आएगा, जो इस मामले की सुनवाई करेगी।
खेड़ा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने उन्हें जमानत दे दी। बाद में, असम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने हैदराबाद में अपना आवासीय पता दिखाने वाले खेड़ा को राहत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।