Sabarimala Temple में 'पवित्र घी' की बिक्री में धांधली, Kerala High Court ने दिए सतर्कता जांच के आदेश

By रेनू तिवारी | Jan 14, 2026

न्याय के मंदिर ने धर्म के मंदिर में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर में पवित्र 'अदिया सिष्टम घी' (Adiya Sishtam Ghee) की बिक्री से प्राप्त राशि में कथित हेराफेरी की उच्च स्तरीय सतर्कता जांच (Vigilance Investigation) का आदेश दिया है।


क्या है पूरा मामला?

सबरीमाला मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया घी, जिसे 'अदिया सिष्टम घी' कहा जाता है, उसे मंदिर के काउंटर से बेचा जाता है। कोर्ट के संज्ञान में आया कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के कर्मचारियों ने इस बिक्री से मिलने वाली राशि को बोर्ड के खजाने में जमा करने के बजाय निजी तौर पर हड़प लिया। अदालत ने पाया कि मात्र दो महीने से भी कम समय (15 नवंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक) में लगभग ₹35 लाख से अधिक की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की गई।


गबन का चौंकाने वाला पैमाना

एक TDB चीफ विजिलेंस रिपोर्ट से पता चला कि 16,628 पैकेट घी बिना पैसे जमा किए बेच दिए गए, जिसमें 13,679 पैकेट से 13,67,900 रुपये शामिल हैं। 27 दिसंबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 तक 22,565 पैकेट की अतिरिक्त कमी से 22,65,500 रुपये का रेवेन्यू लॉस हुआ। बेंच ने इसे 'सिर्फ लापरवाही' नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत साफ तौर पर आपराधिक गबन बताया, और चेतावनी दी कि कम समय सीमा से पता चलता है कि रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर, लंबे समय से चोरी हो रही है।

 

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प्रक्रियागत खामियां और कर्मचारियों की गलती

कोर्ट ने काउंटर हैंडओवर के दौरान स्टॉक-टेकिंग जैसे सुरक्षा उपायों की कमी, अनियमित रिकॉर्ड-कीपिंग और देरी से पैसे जमा करने पर कड़ी फटकार लगाई, जिससे चोरी के मौके बने। कर्मचारी सुनील कुमार पोट्टी पर खास तौर पर गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने रसीदें नहीं दीं और 17 दिन बाद 68,200 रुपये जमा किए; उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 17 नवंबर से 26 दिसंबर, 2025 तक के रिकॉर्ड से पता चला कि इंचार्ज स्टाफ की पहली नज़र में जिम्मेदारी थी, और लापरवाही से डॉक्यूमेंटेशन डायवर्जन को छिपाने के मकसद से किया गया था।


कोर्ट के निर्देश और समय-सीमा

"ईमानदार और सक्षम अधिकारियों" की एक टीम को मामला दर्ज करना होगा, एक महीने के अंदर सीधे कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट देनी होगी, और अंतिम क्लोजर से पहले अनुमति लेनी होगी। बेंच ने टीम को सिर्फ अपने प्रति जवाबदेह ठहराया, और मामले की गंभीरता पर ज़ोर दिया। इसने सुपरविजन में "गहरी जड़ें जमा चुकी सिस्टम की नाकामियों" पर ज़ोर दिया और संकेत दिया कि बड़े अधिकारियों को "जानकारी थी, वे सहमत थे, या जानबूझकर अनजान बने रहे," और इन खामियों को "कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा" बताया।

 

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फैसले में TDB स्टाफ की आलोचना की गई कि वे भक्तों के भरोसे से ज़्यादा अपने निजी फायदे को प्राथमिकता दे रहे हैं, और दुरुपयोग की पूरी सीमा की व्यापक जांच का आग्रह किया गया। रेवेन्यू को लापरवाही से संभालने के बारे में कोर्ट की पिछली चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे बोर्ड नेतृत्व के बीच मिलीभगत के अनुमान का खतरा है। भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर यह घोटाला तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान वित्तीय जवाबदेही के लिए ज़रूरी तत्काल सुधारों को उजागर करता है।

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