By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 15, 2020
बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख ई-वाणिज्य कंपनियों को राहत प्रदान करते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों का कथित उल्लंघन करने के चलते जांच के आदेश दिए थे।
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मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि अदालत ने आयोग के जांच के आदेश को रोक दिया है। संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया गया है।’’सीसीआई के आदेश पर रोक के लिए अमेजन ने सोमवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था।
अमेजन ने अपनी याचिका में अदालत से सीसीआई के 13 जनवरी 2020 के जांच आदेश को खारिज करने की मांग की थी। सीसीआई ने जनवरी में भारी छूट देने और कुछ कंपनियों के साथ विशेष गठजोड़ कर सामान बेचने समेत अन्य कथित अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को अपनाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।