स्टाम्प शुल्क अधिनियम के संशोधन अब एक जुलाई से होंगे लागू

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 31, 2020

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि स्टाम्प शुल्क कानून में किये गये संशोधन अब एक अप्रैल के बजाय एक जुलाई 2020 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने देर शाम जारी वक्तव्य में कहा कि सरकार ने कर चोरी को रोकने और स्टाम्प शुल्क लगाने की प्रणाली को तर्कसंगत और सुचारू बनाने के लिये वित्त विधेयक 2019 के जरिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन किया है। इसमें किये गये बदलावों को एक अप्रैल 2020 से लागू होना था। राजस्व विभाग ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि संशोधित प्रावधान अब एक जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे।

इसे भी पढ़ें: क्या कोरोना वायरस के कारण देश में होने वाली है LPG की किल्लत?

इन संशोधनों के जरिये यह प्रावधान किया गया है कि महाराष्ट्र में लागू की जारी रही स्टाम्प शुल्क दरों को एक मानक के तौर पर लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि देश में स्टाम्प शुल्क से होने वाले कुल संग्रह में 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले महाराष्ट्र का होता है। इसमें यह भी संशोधन किया गया है कि वित्तीय प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त पर देय स्टाम्प शुल्क खरीदार या विक्रेता में से किसी एक से ही वसूला जाये। जबकि मौजूदा व्यवस्था में दोनों पर ही यह शुल्क लगाया जाता है। इस संशोधन के जरिये शेयर बाजारों में होने वाली प्रतिभूति लेनदेन में स्टाम्प शुल्क लगाने की बेहतर व्यवस्था की गई है। इस बदलाव को पहले एक अप्रैल 2020 से लागू होना था लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुये इसे एक जुलाई 2020 से लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार ने इस साल जनवरी में इसकी लागू होने की प्रभावी तिथि को 9 जनवरी से बदलकर एक अप्रैल 2020 कर दिया था। जिसे अब और बढ़ाकर एक जुलाई कर दिया गया है।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

T20 World Cup 2026 से पहले Australia को लगा करारा झटका, स्टार पेसर Josh Hazlewood हुए बाहर।

India-Pakistan मुकाबले पर बढ़ा विवाद, एहसान मनी ने ICC चेयरमैन जय शाह को दी पाकिस्तान जाने की सलाह

ISL 12 को मिली हरी झंडी, लेकिन Fitness Coach पर क्लबों की मांगों से मचा बवाल।

WPL Final: 103 डिग्री बुखार में Smriti Mandhana का जलवा, RCB ने जीती दूसरी Trophy.