By अभिनय आकाश | Mar 31, 2022
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने दशकों की अशांति के बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। अमित शाह ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण कदम की ओर आगे बढ़ रहा है। दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया गया है।
क्या हैं इस पॉवरफुल एक्ट के प्रावधान
सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून , 1958 (अफस्पा) के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है।