आंध्र प्रदेश सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 21, 2021

अमरावती (आंध्र प्रदेश)।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को झटका देते हुए राज्य में पांच फरवरी से चार चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव कराने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) एन रमेश कुमार द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों पर रोक लगाने संबंधी एकल न्यायाधीश के 11 जनवरी के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एसईसी की अपील को मंजूर कर लिया और आयोग से निर्बाध तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव कराने को कहा।

इसे भी पढ़ें: ठाणे में देह-व्यापार कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़, तीन लोग गिरफ्तार

एसईसी ने ग्राम पंचायत चुनाव पांच फरवरी से चार चरणों में कराने की घोषणा आठ जनवरी को की थी। वहीं राज्य सरकार ने दलील दी थी कि कोरोना वायरस के टीकाकरण के चलते चुनाव कराना संभव नहीं होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 23 जनवरी को जारी होगी। राज्य सरकार ने एसईसी की घोषणा को चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम गंगा राव ने 11 जनवरी को चुनाव कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद एसईसी ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रखा था और बृहस्पतिवार को इस पर अपना फैसला सुनाया।

प्रमुख खबरें

Porn Star से जुड़े मामले में Trump की पूर्व करीबी सलाहकार होप हिक्स बनीं गवाह

कनाडाई पुलिस ने Nijjar की हत्या के तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया: मीडिया की खबर

लगातार कम स्कोर वाली पारियों के दौरान सही लोगों के बीच में रहने की कोशिश कर रहा था: Jaiswal

Dhoni मेरे क्रिकेट करियर में पिता जैसी भूमिका निभा रहे हैं, उनकी सलाह से लाभ मिलता है: Pathirana