अनिल राजभर बोले, यूपी 300+ सीटें जीतेगी भाजपा, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता

By आरती पांडे | Jan 15, 2022

वाराणसी।उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने, चुनाव के ठिक पहले पार्टी छोड़ने वालो पर निशाना साधते हुए कहा है कि, जो नेता हाल में भाजपा छोड़ कर गए हैं, उनका खुद का जन आधार घट गया था, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के गरीब कल्याण योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी का जानाधार लगातार बढ़ रहा है। अपने क्षेत्र में लगातार अनुपस्थिति के कारण, जनता में उनके प्रति नाराजगी भी थी। पार्टी भी उनको लेकर रणनीति बना चुकी थी, और यह बात उन नेताओं को भी पता थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी।

इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी 18 जनवरी को वाराणसी से भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे

 उन्होंने कहा कि, किसी वर्ग विशेष का नाम लेकर पार्टी छोड़ना एक बहाना था, क्यूंकि उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद पार्टी छोड़ी, वह पहले भी पार्टी छोड़ सकते थे। पार्टी और जनता दोनो के सर्वे में यह बात सामने आई है कि, ये सभी नेता अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव नहीं जीत पाते, और वर्ग विशेष की बात औचित्यहीन है। इनके जाने का पार्टी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा, और इन नेताओं के क्षेत्रों में भाजपा पहले से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि, मोदी जी और योगी जी ने मिलकर जनता को, सरकारी योजनाओं का जो लाभ दिया है, उससे जनता बहुत संतुष्ट है।

विवाह अनुदान, पीएम आवास, मुफ्त राशन, बिजली की उपलब्धता, आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य रक्षा कवच, किसान सम्मान निधि, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सहायता, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, शौचालय और तमाम जनकल्याण योजनाओं से, भाजपा ने जनता में ऐसी पैठ बना ली है कि, सबको मालूम है, अन्य सरकार यह सब दे नही सकती है। इसलिए जनता बीजेपी को इस बार 300 प्लस सीटों का आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है।

प्रमुख खबरें

Naxalites Encounter in Sukma | छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, तीन माओवादी ढेर

Bihar में यातायात पुलिस के प्रशिक्षण के लिए बनेगी अकादमी : Samrat Choudhary

High Court ने हल्द्वानी में अवैध ‘स्ट्रीट स्टॉल’, पार्किंग पर ठोस कार्ययोजना पेश करने को कहा

मुस्लिम वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं है : Gujarat High Court