बंगाल विधानसभा में पास हुआ एंटी-रेप बिल, जानें क्या है इसके प्रावधान, PM Modi से ममता ने क्यों मांगा इस्तीफा?

By अंकित सिंह | Sep 03, 2024

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनों को लागू करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, जहां हाल ही में बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं सामने आई थीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024 पेश करने के बाद बोलते हुए, ममता बनर्जी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय वितरण और दोषियों को बढ़ी सजा देना है।

 

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ममता ने विधानसभा में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को दो पत्र लिखे थे, लेकिन मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्री से जवाब मिला, लेकिन मैंने उनके जवाब का भी जवाब दिया और प्रधानमंत्री को सूचित किया। चुनाव से पहले जब न्याय संहिता विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया तो मैंने कहा था कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए, इसमें राज्यों से सलाह नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार इसका विरोध किया था क्योंकि इस संबंध में राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई थी, इसे राज्यसभा, विपक्ष और सभी दलों से चर्चा के बाद पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए आज हम ये (बिल) ला रहे हैं। 


जब बीजेपी विधायकों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए, तो बंगाल की सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, "क्या होगा अगर मैं उन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं, जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं।" उन्होंने दावा किया, "उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित महिलाओं को अदालतों में न्याय मिल रहा है।" बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीएनएस पारित करने से पहले पश्चिम बंगाल से परामर्श नहीं किया गया।


ममता ने बताया कि यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसमें POCSO एक्ट के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है अगर उनके कृत्य से पीड़िता की मौत हो जाती है या उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति होती है। इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स बनेगी का गठन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। 

 

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उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि जिन मार्गों पर नर्स और महिला डॉक्टर यात्रा करती हैं, उन्हें कवर किया जाना चाहिए, इसके लिए मैंने 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां शौचालय नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमने 'रात्रि साथी' का भी प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाएं 12 घंटे की ड्यूटी करेंगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ाएंगे। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये किया है। रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, हमने अस्पतालों, स्कूलों, मध्याह्न भोजन केंद्रों को भी उचित कदम उठाने के लिए कहा है। यहां से यह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह ऐतिहासिक होगा। हर राज्य इसे मॉडल बनायेगा। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सके इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 

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