हिजाब पर किसी तरह का हंगामा ठीक नहीं, नक़वी बोले- ड्रेस कोड पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए

By अंकित सिंह | Feb 09, 2022

कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में हिसाब को बैन किए जाने का मामला फिलहाल गर्म है। हिजाब के पक्ष और विपक्ष में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजाब को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक स्कूल और कॉलेज में अवकाश की घोषणा कर दी है। इन सबके बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिसाब मामले पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने हिजाब को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़े जाने की अपील की। अपने बयान में नकवी ने कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बराबर हैं। इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हंगामा ठीक नहीं है। जो संस्थान हैं उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं, उस पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में एक छात्र संगठन ने कर्नाटक में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ‘मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन’ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर (नॉर्थ कैम्पस) में कला संकाय के बाहर प्रदर्शन किया। हिजाब को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच बुधवार को कहा कि यह फैसला करना महिलाओं का अधिकार है कि उन्हें क्या पहनना है तथा पहनावे को लेकर उत्पीड़न बंद होना चाहिए। उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं हैशटैग से ट्वीट किया, चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या हिजाब हो, यह फैसला करने का अधिकार महिलाओं का है कि उन्हें क्या पहनना है। प्रियंका गांधी ने कहा, इस अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान ने दी है। महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच मंगलवार को विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाये रखने की अपील की। तटीय शहर उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहाकि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को विपक्ष और संबंधित लोगों से ‘‘उकसावे’’ वाले बयान देकर तनाव को न बढ़ाने और उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पोशाक संबंधी नियमों पर कानून के अनुसार चलेगी और अदालत में भी यही रुख रखा गया है। 

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