By Prabhasakshi News Desk | Sep 13, 2024
नयी दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं की याचिका पर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) को नोटिस जारी किया। कर्जदाताओं ने याचिका में भुगतान में लगने वाले समय के लिए ब्याज लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एनसीएलएटी आरकैप के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
मॉरीशस स्थित आईआईएचएल रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के अधिग्रहण के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरी। एनसीएलटी-मुंबई ने 27 फरवरी, 2024 को कर्ज में डूबी वित्तीय कंपनी के लिए आईआईएचएल की 9,861 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। ऋणदाताओं ने ‘चूक होने पर सीओसी विशेष खाते (2,750 करोड़ रुपये) में पड़ी धनराशि को जब्त करने’ की भी अनुमति देने का आग्रह किया है। एनसीएलटी ने आठ अगस्त को आईआईएचएल को निर्देश दिया था कि वह 48 घंटे के भीतर आरकैप के ऋणदाताओं के खातों में 2,750 करोड़ रुपये हस्तांतरित करे।