अपीलीय न्यायाधिकरण ने Zee Entertainment के खिलाफ दीवाला कार्रवाई पर रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 25, 2023

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जील) को शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ इस हफ्ते शुरू की गई दिवाला कार्रवाई पर रोक लगा दी। जी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका की याचिका स्वीकार करते हुए एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

यह मामला जी समूह की कंपनी सिटी नेटवर्क्स द्वारा की गई 89 करोड़ रुपये की चूक से संबंधित है। यह राशि इंडसइंड बैंक को अदा की जानी थी। इसके लिए जील एक गारंटर था। निजी क्षेत्र के बैंक ने एनसीएलटी में सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ एक अलग दिवाला याचिका भी दायर की है। एनसीएलटी ने मोहित मेहरा को इस मामले में समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने याचिका को ऐसे समय में स्वीकार किया, जब जी एंटरटेनमेंट, सोनी के साथ विलय के अंतिम चरण में है।

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