2020 Delhi riots: UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी, गुलफिशां फातिमा की याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार

By अभिनय आकाश | Nov 11, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में जमानत की मांग करने वाली गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, जमानत याचिका पर तय तारीख पर सुनवाई की जाए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले पर विचार किया। 

इसे भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल को दी थी जमानत, न्यायिक क्षेत्र में दिया बड़ा योगदान, जानें कौन हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

सिब्बल ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है। 'मुझे यहां जमानत चाहिए।' सिब्बल ने मुकदमे में देरी और याचिकाकर्ता के लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत के लिए दबाव डाला। जब पीठ ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय से मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है, तो सिब्बल ने कहा, "यह फिर से चलेगा...बोर्ड के पास पहुंचने पर मामला स्थगित हो जाता है। किसी को 4 साल और 7 साल तक रखने का क्या मतलब है?" महीनों जेल में? वह एक महिला है, उम्र 31 साल। मुकदमा शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

प्रमुख खबरें

पश्चिम बंगाल की BJP सरकार लाएगी नई Industry Policy, लाखों Job का होगा सृजन!

US-Iran डील ने Dalal Street पर मचाई धूम, Sensex में 736 अंकों का ज़बरदस्त उछाल

PM Modi बोले- Slovakia संग संबंधों को मिलेगी नई गति, Green Tech पर होगा बड़ा फोकस

UN ने किया US-Iran Peace Deal का स्वागत, Europe बोला- यह शांति का बड़ा मौका