Gujarat High Court ने खारिज की Asaram की 20 दिन की Interim Bail, Video Call की मिली छूट

By अभिनय आकाश | Sep 30, 2026

गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को खुद को भगवान बताने वाले और रेप के दोषी आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी। उन्होंने अस्पताल में इलाज करा रहीं अपनी 83 साल की पत्नी से मिलने के लिए मानवीय आधार पर 20 दिन की अस्थायी रिहाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पत्नी से बात करने की इजाज़त मांगने की छूट दी। जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एल.एस. पीरज़ादा की डिवीज़न बेंच ने आसाराम की पत्नी की सेहत के बारे में पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद यह अर्ज़ी खारिज कर दी। कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को उनकी हालत की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में उनका इलाज कर रहे दो डॉक्टरों के बयानों के साथ जमा किया गया। आसाराम की ओर से पेश होते हुए उनके वकीलों ने कहा कि वे 86 साल के हैं और उनकी पत्नी 83 साल की हैं, और उन्हें अपनी पत्नी की सेहत की चिंता है। उनकी हालत का हवाला देते हुए, वकीलों ने 20 दिन की अंतरिम ज़मानत की मांग की ताकि वे इलाज के दौरान अपनी पत्नी से मिल सकें।

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आसाराम 2013 के रेप केस में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सज़ा मिलने के बाद से जेल में बंद हैं। इस महीने की शुरुआत में, गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी एक और अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी।
 

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