Ashoka University प्रोफेसर सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र, SC ने SIT को जांच दो एफआईआर तक ही सीमित रखने का आदेश

By अभिनय आकाश | Jul 16, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के विशेष जाँच दल (एसआईटी) को अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में अपनी जाँच का दायरा बढ़ाने के प्रति आगाह किया, जिन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ़्तार किया गया था। अदालत ने प्रोफ़ेसर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया, लेकिन चल रहे मामले पर टिप्पणी करने से उन्हें रोकने वाली शर्तों को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोहराया कि महमूदाबाद का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बरकरार है, लेकिन वह जांच के तहत विशिष्ट मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते। उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार में कोई बाधा नहीं है, लेकिन वे एफआईआर पर टिप्पणी नहीं कर सकते या उनसे संबंधित कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते।

गिरफ्तारी और कानूनी आरोप

प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद को 18 मई को हरियाणा के सोनीपत में दो एफ़आईआर दर्ज होने के बाद गिरफ़्तार किया गया था। ये एफ़आईआर ऑपरेशन सिंदूर पर उनके पोस्ट से संबंधित थीं, जो सीमा पार से धमकियों पर भारत की हालिया सैन्य प्रतिक्रिया थी। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उनके बयान राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और महिलाओं का अपमान करने वाले थे।

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इन आरोपों में शामिल हैं-

बीएनएस धारा 152: भारत की संप्रभुता या अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्य

धारा 353: सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान

धारा 79: किसी महिला की गरिमा का जानबूझकर अपमान

धारा 196(1): धार्मिक आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना

एक एफ़आईआर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया और दूसरी एक गाँव के सरपंच की शिकायत पर आधारित थी। 

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